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सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून, शिकायत प्रक्रिया और कर्मचारियों के अधिकारों की दी जानकारी
रायपुर। रायपुर में पढ़ी-बढ़ी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुगंधा जैन ने देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) में कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े कानून की जानकारी दी। 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण में उन्होंने POSH अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और शिकायत से जुड़ी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया।
प्रशिक्षण की खास बात इसका संवादात्मक स्वरूप रहा। कर्मचारियों ने सत्र के दौरान खुलकर अपने सवाल रखे और अपनी शंकाओं के जवाब हासिल किए। इस वजह से सत्र में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।
POSH कानून और शिकायत प्रक्रिया की दी जानकारी
अधिवक्ता सुगंधा जैन ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की कानूनी परिभाषा, आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि यौन उत्पीड़न की शिकायत किस तरह की जा सकती है और शिकायतकर्ता को कानून के तहत कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल, शिकायत से जुड़े नियमों और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। सत्र के दौरान सवाल-जवाब के माध्यम से कर्मचारियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला।
रायपुर से जुड़ी सुगंधा जैन की इस पहल के जरिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सम्मान, सुरक्षा और शिकायत निवारण से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं की जानकारी मिली।
