नई दिल्ली (ASKCG)। Kejriwal दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान करते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान अपनी कानूनी टीम के साथ दो अतिरिक्त मुलाकात करने की याचिका को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर ली।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हुए याचिकाकर्ता को जेल में बंद रहने तक एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की अनुमति दी जानी चाहिए।