रायपुर (वीएनएस)। विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी मांगी गई। भाजपा के ही विधायक राजेश मूणत ने प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के अधिकारियों पर की गई कार्यवाही और कार्रवाई की सूचना राज्य सरकार को देने पर राज्य शासन के नियमों के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी। जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया है।
विधायक राजेश मूणत ने अपने सवाल में पूछा हैं कि कैलेंडर वर्ष 2023, 24 और 25 में भारत सरकार प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किस-किस आईएएस, आईपीएस,आईआरएस तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी गई। प्रवर्तन निदेशालय से सूची आने पर उल्लेखित अधिकारियों के विरुद्ध राज्य शासन ने नियमों के तहत क्या कार्यवाही की? प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही में उल्लेखित किस किस संवर्ग के कौन-कौन से अधिकारी जेल में है? किस-किस को जमानत प्राप्त हो चुकी है? पूर्ण विवरण देवें।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जवाब में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अधिकारियों पर की गई कार्यवाही फिर प्रवर्तन निदेशालय की सूचना पर राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों पर की गई कार्यवाही की सूची सदन में रखी है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर कार्यवाही की गई। वर्तमान में अनिल टुटेजा जेल में निरुद्ध हैं।
तत्कालीन कोरबा कलेक्टर आईएएस रानू साहू के बारे में जवाब बताया गया है कि उन्हें ईडी द्वारा कार्यवाही कर जेल दाखिल किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा निलंबित किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में वे जमानत पर हैं।
आईएएस समीर विश्नोई तत्कालीन निदेशक भू विज्ञान एवं खनिज के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा ईडी द्वारा कार्यवाही कर जेल दाखिल किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में वे जमानत पर हैं।
रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास तत्कालीन आयुक्त आबकारी/ सचिव आबकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल में दाखिल किया गया है। उनके विरुद्ध विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में वे जेल में हैं। जेपी मौर्य आईएएस तत्कालीन संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एसीबी/ ईओडब्ल्यू को संदेही अफसर के रूप में जांच हेतु अनुमति दी गई है। राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर और तत्कालीन उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति को संज्ञान में लेकर निलंबन की कार्यवाही की गई है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग में इनको विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है वर्तमान में समय चौरसिया जमानत पर है।
राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर भरोसा राम ठाकुर, तत्कालीन अपर कलेक्टर को सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबित किया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग में इनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है, वर्तमान में समय वे जमानत पर हैं।
